न्यासियों को पारिश्रमिक
Remuneration to the Trustees
न्यासियों को न्यासी होने के नाते किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक देय नहीं होगा | परन्तु यदि न्यासी न्यास को कोई प्रोफेशनल सर्विस देता है जिसे की मुनीमी / ऑडिट इत्यादि | अथवा कोई न्यासी न्यास द्वारा संचालित संस्थान, स्कूल , कॉलेज इत्यादि में कार्य करता है तो न्यासी को वही पारिश्रमिक दिया जा सकता है जो कि किसी अन्य व्यक्ति को देय हो | इस सम्बन्ध में कार्य करवाने वाले अधिकृत अधिकारी, इंचार्ज , प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल इत्यादि उचित निर्णय ले सकेंगे | किसी प्रकार का विवाद होने पर कार्यकारिणी का निर्णय अंतिम होगा |
यह भी देखें:-
- न्यास डीड किस प्रकार लिखें / मुख्य विषय सूची पोस्ट
- ट्रस्ट का नाम
- ट्रस्ट का पता / प्रधान कार्यालय
- ट्रस्ट की शाखाये
- ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र
- न्यास / ट्रस्ट के निर्माता / संस्थापक / न्यासकर्ता
- न्यास / ट्रस्ट का स्वरुप
- ट्रस्ट के लाभार्थी (Beneficiary)
- ट्रस्ट के ट्रस्टी
- ट्रस्ट के उद्देश्य – objectives
- न्यास का प्रबंध / प्रबंध कारिणी समिति / मैनेजमेंट कमिटी management committee
- ट्रस्ट का वित्तीय प्रबंधन
- न्यास की सभायें (Meetings)
- साधारण सदस्य
- न्यास के अन्य नियम
- न्यास के विधान, में संशोधन, परिवर्धन एवं परविर्तन – Amendments, additions and deletion in the trust deed
- न्यास की स्थापना – Initial works of trust
- अप्रतिहस्तांतरणीय – Irrevocable clause
- न्यास का समापन (Dissolution)
- Final adoption, declaration and signatures by trustees and settler
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